आइए जानते हैं शादी करने के लिए UCC के किन किन नियमों की पालना करनी होगी
उत्तराखंड सरकार द्वारा 22 जनवरी 2025 को UCC की अधिसूचना जारी कर दी
पूरे देश में उत्तराखंड ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है
1. UCC के तहत, शादी केवल उन्हीं व्यक्तियों के बीच हो सकती है जिनमें से किसी का भी जीवनसाथी जीवित न हो
2. दोनों मानसिक रूप से सक्षम हों, लड़के का आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष हो
3. और वो किसी भी प्रतिबंधित संबंधों की संख्याओं न आते हों
4. शादी किसी भी धार्मिक रीति-रिवाज या कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा सकती है
5. लेकिन इसे 60 दिनों के अंदर रजिस्टर कराना अनिवार्य होगा
6. जो शादियाँ 26 मार्च 2010 से पहले या राज्य से बाहर हुई हैं उन्हें भी 6 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना होगा
7. पहले से रजिस्टर्ड शादियों को दोबारा रजिस्टर करने की आवश्यकता नहीं है