पटना: PATNA HIGH COURT ने जहानाबाद जिले के मखदुमपुर और जहानाबाद थाने के तीन पुलिस अधिकारियों को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखने के मामले में दोषी ठहराया। अदालत ने आदेश दिया कि 2 लाख रुपए का जुर्माना तीनों अधिकारियों के वेतन से काटकर पीड़ितों को एक महीने के भीतर दिया जाए।
पुलिस की कार्रवाई पर हाईकोर्ट की प्रतिक्रिया
PATNA HIGH COURT ने एसएचओ दिवाकर कुमार विश्वकर्मा, एसएचओ ओम प्रकाश और सहायक सब इंस्पेक्टर प्रणव कुमार को सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने का दोषी पाया। अदालत ने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है और भविष्य में ऐसा दोबारा न हो।
अदालत ने दिए पालन के स्पष्ट निर्देश
PATNA HIGH COURT ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को आदेश की प्रति भेजने और सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को सख्त दिशा-निर्देश जारी करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस अधिकारियों को अदालत के आदेश का पालन हर हाल में करना होगा।
PATNA HIGH COURT, मामला क्या है?
मामला मखदुमपुर थाना कांड संख्या 337/2025 से संबंधित है। पुलिस ने याचिकाकर्ता के तीन रिश्तेदार—मंजू देवी, आदित्य राज और गौतम कुमार—को तय समय से अधिक दिन तक थाने में रखा। याचिकाकर्ता ने PATNA HIGH COURT में आपराधिक रिट याचिका दायर की। सुनवाई के बाद अदालत ने जुर्माना लगाने का आदेश दिया।
RESOURCE BY. Etv Bharat