फोक सिंगर नेहा सिंह राठौर (Neha Singh Rathore) को Allahabad High Court से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर (FIR) को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अब उन्हें पुलिस जांच का सामना करना पड़ेगा।
मामला क्या है?
अप्रैल 2025 में लखनऊ के हज़रतगंज थाने में नेहा सिंह राठौर के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व ट्विटर) पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। FIR में कहा गया है कि नेहा के पोस्ट से माहौल बिगड़ सकता था और उन्होंने संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण किया।
नेहा का पक्ष
याचिका में नेहा सिंह राठौर ने कहा कि उनके पोस्ट को गलत तरीके से पेश किया गया। उनका तर्क था कि यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Article 19(1)(a)) के अंतर्गत आता है और इसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। उन्होंने FIR को निराधार बताया और रद्द करने की मांग की।
Allahabad High Court का फैसला
Allahabad High Court ने सुनवाई के दौरान कहा कि FIR और उससे जुड़े दस्तावेजों से Prima Facie (प्रथम दृष्टया) आपराधिक अपराध बनता है। अदालत ने साफ किया कि FIR को रद्द करने का कोई आधार नहीं है। साथ ही कोर्ट ने नेहा को आदेश दिया कि वह जांच अधिकारी के सामने पेश होकर सहयोग करें। इसके लिए तारीख 26 सितंबर 2025 तय की गई है।
कोर्ट की टिप्पणी
Allahabad High Court ने कहा कि संविधान ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, लेकिन यह पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। इस पर “उचित सीमाएं” लागू होती हैं। खासकर तब, जब किसी राष्ट्रीय या संवेदनशील घटना के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर टिप्पणी की जाए।
क्या होगा आगे की प्रक्रिया
अब मामला पुलिस जांच के अधीन है। नेहा सिंह राठौर को जांच में शामिल होना होगा। इसके बाद पुलिस यह तय करेगी कि आरोप पत्र दाखिल किया जाए या नहीं।