पटना: बिहार की नीतीश सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए MAHILA YOJANA BIHAR को लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 29 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी मिली थी। अब इसकी गाइडलाइन जारी कर दी गई है और सितंबर से पहली किस्त के रूप में योग्य महिलाओं को 10,000 रुपये दिए जाएंगे।
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य होगा।
1. ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं ऑफलाइन आवेदन करेंगी। ग्राम संगठन और संकुल स्तरीय संघ आवेदन एकत्र कर प्रखंड स्तर पर भेजेंगे।
2. शहरी क्षेत्र की महिलाएं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगी। इसके लिए विशेष वेबसाइट बनाई जा रही है।
पात्रता शर्तें
1. आवेदन करने के लिए कम से कम आपकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
2. महिला या उसका पति आयकर दाता न हो।
3. पति-पत्नी, अविवाहित बच्चे और अविवाहित वयस्क महिलाएं भी लाभ उठा सकती हैं।
आगे मिलेगी और सहायता
इस योजना के अंदर आपको शुरुआती 6 महीने तक 10,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद महिलाओं की प्रगति का आकलन किया जाएगा जिसमें सफल होने पर उन्हें 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त राशि भी मिल सकती है।
MAHILA YOJANA BIHAR, रोजगार के विकल्प
MAHILA YOJANA BIHAR के तहत महिलाएं इस धनराशि से किराना, फल-सब्जी, ब्यूटी पार्लर, मोबाइल रिचार्ज, कपड़ा कारोबार, कृषि और पशुपालन जैसे छोटे व्यवसाय शुरू कर सकती हैं।
सरकार का मानना है कि यह योजना महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगी।