Patna: बिहार के चर्चित कोचिंग शिक्षक फैजल खान उर्फ Khan sir की अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) याचिका पर मंगलवार को पटना की अदालत में सुनवाई हुई। हालांकि अदालत ने फिलहाल उनकी जमानत पर कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया। मामले में अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने खान सर के सुरक्षा कर्मियों (बॉडीगार्ड) के हथियार लाइसेंस से जुड़े कुछ बिंदु अदालत के सामने रखे, जिसके बाद कोर्ट ने अगली तारीख निर्धारित की।
Khan sir मामले मे कोर्ट में क्या हुआ?
मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। सरकारी वकील ने Khan Sir के दो बॉडीगार्ड के हथियार लाइसेंस के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए और कहा कि मामले में कुछ तथ्यों की जांच अभी बाकी है। इन दलीलों को देखते हुए अदालत ने अग्रिम जमानत पर तत्काल कोई आदेश पारित नहीं किया और सुनवाई को 3 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया।
सरकारी पक्ष ने क्या दलील दी?
सरकारी पक्ष के अनुसार, खान सर के दोनों बॉडीगार्ड द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हथियार लाइसेंस नियमों के अनुरूप नहीं हैं।
सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि एक बॉडीगार्ड का आर्म्स लाइसेंस केवल उत्तर प्रदेश में वैध बताया गया है, जबकि उसका इस्तेमाल बिहार में किया जा रहा था। वहीं दूसरे बॉडीगार्ड के पास ऑल इंडिया लाइसेंस होने की बात कही गई, लेकिन सरकारी पक्ष का दावा है कि वह लाइसेंस व्यक्तिगत आत्मरक्षा (Self Defence) के लिए जारी किया गया था, न कि किसी व्यक्ति की सुरक्षा (Bodyguard Duty) के लिए।
इसके अलावा सरकारी पक्ष ने यह भी कहा कि संबंधित बॉडीगार्ड के लाइसेंस का नवीनीकरण (Renewal) अप्रैल में समाप्त हो चुका था और उसका समय पर नवीनीकरण नहीं कराया गया। इन तथ्यों को अदालत के सामने रखते हुए सरकारी पक्ष ने जांच पूरी होने तक मामले पर विचार करने की बात कही।
बचाव पक्ष ने क्या कहा?
खान सर की ओर से पेश अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने अदालत को बताया कि दोनों सुरक्षा कर्मियों के लाइसेंस और उनसे जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज कोर्ट में जमा कर दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि लाइसेंस के सत्यापन (Verification) के लिए संबंधित रिपोर्ट मांगी गई है। साथ ही जांच अधिकारी (Investigating Officer) की रिपोर्ट आने के बाद अदालत के सामने सभी तथ्य स्पष्ट हो जाएंगे। बचाव पक्ष ने उम्मीद जताई कि अगली सुनवाई में अदालत उपलब्ध दस्तावेजों और जांच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लेगी।
अब 3 जुलाई को क्या होगा?
अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। माना जा रहा है कि उस दिन जांच अधिकारी की रिपोर्ट और लाइसेंस सत्यापन से जुड़े दस्तावेज अदालत के समक्ष रखे जा सकते हैं। इसके बाद अदालत अग्रिम जमानत याचिका पर आगे की कार्रवाई करेगी।
हालांकि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि अदालत ने अभी तक Khan Sir की अग्रिम जमानत याचिका को न तो खारिज किया है और न ही मंजूर किया है। फिलहाल केवल अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है।
मामला अभी विचाराधीन
यह मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में अंतिम फैसला अदालत की आगामी सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही होगा। इसलिए मामले से जुड़ी किसी भी जानकारी को अंतिम निर्णय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
RESOURCE BY . NBT




