“सीएम योगी का सख्त निर्देश: ड्रोन से डर फैलाया तो लगेगा NSA और गैंगस्टर एक्ट”

लखनऊ: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हाल ही में संदिग्ध ड्रोन देखे जाने की घटनाओं ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। इस पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य में

EDITED BY: thevocalbharat.com

UPDATED: Sunday, August 3, 2025

सीएम योगी

लखनऊ: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हाल ही में संदिग्ध ड्रोन देखे जाने की घटनाओं ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। इस पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य में अब बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि जो भी व्यक्ति ड्रोन का इस्तेमाल अफवाह फैलाने, भय का माहौल बनाने या सामाजिक शांति को भंग करने के लिए करेगा, उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर ऐसे मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) भी लगाया जा सकता है।

सीएम योगी, ड्रोन दहशत फैलाने का नया जरिया, अफवाहबाजों की खैर नहीं

सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए और किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने या डर का माहौल बनाने की कोशिश करने वालों को तुरंत गिरफ्तार कर सख्त सज़ा दी जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। सीएम योगी का  X Id

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यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ाई जा रही है। ड्रोन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस को विशेष निगरानी उपकरणों से लैस किया जा रहा है।
बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना अब सिर्फ कानून उल्लंघन नहीं, बल्कि गंभीर अपराध की श्रेणी में आएगा। राज्य सरकार की यह सख्ती प्रदेश में सुरक्षा और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया अहम कदम है।

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