सड़क हादसा पीड़ितों के लिए नई योजना 2025 को लेकर केंद्र सरकार ने पूरे देश में “सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए नकद रहित उपचार योजना, 2025” को लागू कर दिया है। यह योजना 5 मई 2025 को एस.ओ. 2015(ई) के तहत अधिसूचित की गई थी, जबकि इसके विस्तृत दिशानिर्देश 4 जून 2025 को एस.ओ. 2489(ई) के तहत जारी हुए।
योजना के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को मोटर वाहन के इस्तेमाल से सड़क हादसा होता है, तो वह देशभर में किसी भी अस्पताल में जाकर दुर्घटना की तारीख से 7 दिनों के अंदर अधिकतम 1.5 लाख तक का इलाज करवा सकता है।
क्या हैं सड़क हादसा पीड़ितों के लिए नई योजना 2025
सड़क हादसा पीड़ितों के लिए नई योजना 2025, यह योजना आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) से अलग है, लेकिन एक वैधानिक प्रावधान के रूप में यह सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर, न्यायसंगत और नकद रहित आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराती है। इसके लिए पंजीकरण, सत्यापन और क्लेम प्रक्रिया राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के आईटी प्लेटफ़ॉर्म के जरिए होती है, जिससे सेवाएं कागज़ रहित और तेज़ी से मिलती हैं। मौजूदा अस्पताल नेटवर्क और तय स्वास्थ्य पैकेजों का उपयोग करते हुए यह योजना आपात स्थितियों में निरंतर देखभाल, पोर्टेबिलिटी और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

वित्त पोषण की बात करें तो, यदि दुर्घटना में शामिल वाहन बीमित है, तो सामान्य बीमा कंपनियां इसमें योगदान देती हैं। वहीं, अनबीमित वाहनों से जुड़ी दुर्घटनाओं के मामलों में केंद्र सरकार द्वारा बजटीय सहायता प्रदान की जाती है। बीते वर्ष 2025-26 के लिए, ऐसे मामलों के लिए 272 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।
यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में साझा की।