The Vocal Bharat

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2010 में पटना एयरपोर्ट थाने में दर्ज केस जिसमें आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप में आरजेडी पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी को एक बड़ी राहत दी है पटना हाईकोर्ट ने दोनों पर लगा 14 साल पुरानी केस को रद्द कर दी है 2010 में हो रहीं विधानसभा चुनाव के दोरान एयरपोर्ट थाने में ये रिपोर्ट दर्ज करवाया गया था की लालू प्रसाद यादव और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी आचार संहिता के उल्लंघन करने हुए मतदान केंद्र तक अपनी गाड़ी लेकर गए थे

                                                      Photo credit by. ABP

सरकारी अधिकारियों ने ये प्राथमिकी दर्ज करायी थी इस केस में निचली अदालत के द्वारा आईपीसी की धारा 188 और जनप्रतिनिधी कानून की धारा 131 में 2012 को एक्शन लेते हुए समन जारी किया गया था मामला जब हाईकोर्ट पहुंची तो पटना हाईकोर्ट ने पिछले जनवरी में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी इस मामले पर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के वकील का कहना है कि जिस तरह इस मामले मे दोनो को डाला गया है ऐसा कोई मामला इनदिनो पर नहीं बनता हैपटना हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार के पीठ ने सारी चीजें देखने के बाद मंगलवार को अपना फेसला सुनाया और इस केस को रद्द कर दी है लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी को इस केस में एक बहुत बड़ी राहत मिली है