मधेपुरा में नाबालिग से शोषण, महंत को उम्रकैद सुनाई गई

मधेपुरा, 12 अगस्त 2025: मधेपुरा जिला अदालत ने नाबालिग के साथ शादी का झांसा देकर बार-बार यौन शोषण करने के मामले में एक महंत को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसला एडीजे-6 अमित कुमार पांडेय की अदालत

EDITED BY: thevocalbharat.com

UPDATED: Tuesday, August 12, 2025

महंत को उम्रकैद

मधेपुरा, 12 अगस्त 2025: मधेपुरा जिला अदालत ने नाबालिग के साथ शादी का झांसा देकर बार-बार यौन शोषण करने के मामले में एक महंत को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसला एडीजे-6 अमित कुमार पांडेय की अदालत ने सुनाया।

महंत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, महंत को उम्रकैद

महंत को उम्रकैद, मामला आलमनगर थाना क्षेत्र का है, जहां 16 वर्षीय पीड़िता ने जुलाई 2014 में आरोपी महंत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि महंत पहली बार 2012 में पीड़िता के गांव आया और जान-पहचान के बाद हर कुछ महीनों में मठ आता रहा। इस दौरान उसने शादी का लालच देकर लगातार शारीरिक शोषण किया।
पीड़िता के गर्भवती होने पर उसने आरोपी से शादी करने की बात कही, लेकिन महंत ने अचानक संपर्क तोड़ लिया और पीड़िता के घर आना बंद कर दिया। बाद में पीड़िता जब उसे खोजने पहुंची, तो वह मठ से फरार मिला। इसके बाद उसने पुलिस में मामला दर्ज कराया, जिसके आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
अभियोजन पक्ष ने सुनवाई के दौरान 7 गवाहों के बयान दर्ज कराए। सभी साक्ष्यों और दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने महंत को दोषी मानते हुए उम्रकैद और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

संबंधित मामला

इसी बीच, पटना में नेपाली युवती से दुष्कर्म और नौकरी का झांसा देकर बेचने की साजिश का मामला सामने आया था। इस गंभीर प्रकरण में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

ये भी पढ़ें

Resource BY.