by Md. Iqbal
राज्य में हो रही जाति गन्ना पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इंकार कर दिया है। पटना हाई कोर्ट ने मई में सुनवाई के दौरान सर्वे पर अंतिम रोक लगाई थी
एक सोच एक प्रयास नामक संगठन के द्वारा पटना हाई कोर्ट के फेसले के खिलाफ याचिका दायर की, याचिका की सुनवाई के समय जल्दी ही अदालत ने ये निर्णय सुनाया। इस मामले में कोर्ट की अगली सुनवाई 14 अगस्त को आएगी। कोर्ट ने अपने 101 पन्ने के जजमेंट में जाति गन्ना को जायज़ ठहराया है पटना हाई कोर्ट के विरुद्ध काई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है सभी याचिकाओ में एक ही मुख बिंदु है कि ये जाति गन्ना राज्य सरकार करवा रही है जो केंद्र का क्षेत्राधिकार है
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