बिहार अतिथि शिक्षकों के सेवा समापन पर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है पटना हाई कोर्ट द्वारा कहा गया अतिथि शिक्षकों को उचित अवसर दिये बिना किसी भी अतिथि शिक्षकों को हटाया नहीं जा सकता अतिथि शिक्षकों को अपनी बात रखने की उचित मोका मिलनी चाहिए
विस्तार से
बिहार अतिथि शिक्षकों को पटना हाई कोर्ट द्वारा बड़ी राहत मिली है सरकार द्वारा अतिथि शिक्षकों को हटाने का आदेश दिया गया था इस आदेश को चुनौती देने के लिए कुछ अतिथि शिक्षकों ( विशाल प्रसाद, तपन कुमार, राजेश कुमार सिंह, सावित्री कुमारी) द्वारा हाई कोर्ट में अर्जी डाली गयी थी जिसपर सुनवाई करते हुए जस्टिस पुर्णेन्दु सिंह ने यह कहा कि किसी भी अतिथि शिक्षकों की सेवा समापन करने से पहले शिक्षकों को अपनी बात रखने की उचित अवसर मिलने चाहिए कोर्ट द्वारा सक्षम अधिकारियों को अतिथि शिक्षकों का पक्ष जानने , उचित मोका देने का आदेश दिया गया है
अतिथि शिक्षकों को मिली राहत
बिहार सरकार द्वारा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अतिथि शिक्षकों की सेवा 1 अप्रैल से समाप्त करने का आदेश दिया गया था जिसपर शिक्षकों द्वारा हाई कोर्ट में अर्जी डाली गयी थी हाई कोर्ट ने इसपर सुनवाई करते हुए सरकार की इस आदेश को खारिज कर दिया अतिथि शिक्षक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 11वीं और 12वीं के छात्रों को पढ़ाते थे
जानिए कोर्ट ने क्या कहा
पटना हाई कोर्ट के जस्टिस पुर्णेन्दु सिंह द्वारा फेसला सुनाते हुए ये कहा गया की अतिथि शिक्षकों को सुनवाई का मोका दिए बगैर ही उसका सेवा समाप्त नहीं किया जा सकता कोर्ट ने अधिकारियों को भी आदेश दिया की अतिथि शिक्षकों को सुनवाई का मोका दिया जाए इसके बाद ही कोई उचित आदेश जारी किया जाए कोर्ट ने ये भी कहा कि सरकार द्वारा किसी भी शिक्षक को बगैर किसी सुनवाई के उनकी सेवा समाप्त नहीं कर सकते
कोर्ट की तरफ से अतिथि शिक्षकों के हक में ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया है इससे फ़िलहाल उनकी नौकरी बच गयी है इस फैसले से अतिथि शिक्षकों के बीच इस काफी खुशी का माहौल दिख हैं |